जिले में भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं करने और ऐसे किसी कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति नहीं देने के निर्देश

जिले में भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं करने और ऐसे


किसी कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति नहीं देने के निर्देश


रिपोर्ट -ठा. राम कुमार राजपूत


प्रधान संपादक- पंचायत दिशा सप्ताहिक समाचार 


16/03/2020


छिन्दवाडा-राज्य शासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोकहित के दृष्टिगत नोवेल कोरोना वायरस (कोविद-19) और उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव के लिये भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम नहीं किये जाने और सेमिनार, गोष्ठी आदि आयोजित नहीं करने के संबंध में जारी आदेश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ.श्रीनिवास शर्मा द्वारा दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री राजेश शाही द्वारा जिले के सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि आगामी आदेश तक जिले में कोई भी विभाग भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं करे और न ही ऐसे किसी कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति दें। उन्होंने पूर्व में जारी सभी प्रकार की अनुमतियां भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। 


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